बंबई हाई कोर्ट का नाम बदल कर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करने के लिये दायर याचिका पर शीर्ष अदालत ने बुधवार को केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किये।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्रमिक अदालत के पूर्व न्यायाधीश पी पी पाटिल की याचिका पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सुनवाई करते हुये केन्द्र और महाराष्ट्र तथा गोवा सरकार के साथ ही बंबई हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किये।
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ठाणे के निवासी पाटिल ने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र की संस्कृति, धरोहर और परंपराओं की संरक्षा के लिये महाराष्ट्र एडाप्शन ऑफ लॉज (स्टेट एंड कंकरेन्ट सब्जेक्ट्स) आदेश 1960 के एक उपबंध को लागू करने के लिये प्रभावी कदम उठाने का प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाये।
पाटिल ने याचिका में कहा है कि दूसरे राज्यों के संबंधित प्राधिकारियों को भी अपने अपने उच्च न्यायालयों के नामों में बदलाव का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि मराठा की जिंदगी में ‘महाराष्ट्र’ शब्द का विशेष महत्व है और उच्च न्यायालय के नाम में इसका इस्तेमाल नजर आना चाहिए।