पंजाब एवं महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले मामले में एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वधावन को शुक्रवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक विशेष कोर्ट ने जेल में बंद वधावन को अंतिरम जमानत देने से इनकार कर दिया है। राकेश वधावन ने कोरोना संक्रमण को आधार बताकर कोर्ट में जमानत याचिका दी थी।
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश पी पी राजवैद्य ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अंतरिम जमानत अर्जी में वधावन ने अपनी बढ़ती उम्र और मौजूदा बीमारियों का हवाला दिया था और कहा था कि उन्हें जेल में कोरोना वायरस संक्रमण का डर है।
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हाउसिंग डवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग पिछले साल सितंबर में सामने आए पीएमसी बैंक घोटाले में आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय मामले में जांच कर रहा है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भी इस मामले में तफ्तीश कर रही है।