बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे और क्रूज ड्रग्स के मामले में आरोपी आर्यन खान को बंबई हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। दरअसल, अब आर्यन खान को हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई कार्यालय में पेश नहीं होना पड़ेगा। बंबई हाई कोर्ट से आज राहत मिली, जिसने जमानत की इस शर्त को खत्म कर दिया। अदालत ने कहा कि जब भी विशेष जांच दल ने उन्हें तलब किया, उन्हें खुद को दिल्ली में पेश करना होगा।
आर्यन खान ने अपनी याचिका में कही ये बात
23 वर्षीय आर्यन खान ने हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर कर मांग की थी कि जमानत की 14 शर्तों में से एक में संशोधन किया जाए। अपनी याचिका में, उन्होंने कहा कि हर शुक्रवार को अपनी यात्रा के दौरान, उन्हें मीडिया द्वारा घेर लिया जाता है और उन्हें पुलिस कर्मियों के साथ जाना पड़ता है। चूंकि मामले की जांच दिल्ली में एक विशेष जांच दल के पास चली गई है, इसलिए मुंबई कार्यालय के दौरे में ढील दी जा सकती है।
3 अक्टूबर को NCB ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग रोधी एजेंसी ने 3 अक्टूबर को मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने उन पर प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे, उपभोग, बिक्री और खरीद का आरोप लगाया था। उन पर साजिश और उकसाने का भी आरोप लगाया गया था।
आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिले पर्याप्त सबूत
28 अक्टूबर को गिरफ्तारी के तीन हफ्ते बाद उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, क्यूंकि कोर्ट ने आर्यन खान के खिलाफ एजेंसी के मामले में कई छेद पाए। अदालत ने कहा कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा के बीच नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि आर्यन की वाट्सऐप बातचीत में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जिस पर एजेंसी अपना मामला बना रही थी।