गुजरात सरकार ने सूखे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भूगर्भ जलस्तर के बहुत नीचे होने के चलते पूर्व में ‘डार्कजोन’ घोषित किये गये राज्य के 57 तहसीलों में किसानों को कृषि संबंधी बिजली कनेक्शन लेने के लिए ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर पद्धति अनिवार्य रूप से अपनाने की आवश्यकता वाली शर्त को हटा दिया है।
ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए आज कहा कि पूर्व में राज्य सरकार ने भूगर्भीय जलस्तर नीचे जाने की स्थिति को देखते हुए राज्य की 57 तहसीलों को डार्कजोन में घोषित किया था।
इन क्षेत्रों में जो भी किसान बिजली कनेक्शन लेना चाहते थे उन्हें अनिवार्य रूप से उक्त टपक अथवा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनानी पड़ती थी। पर इस वर्ष अपर्याप्त वर्षा के कारण सूखे जैसी स्थिति है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इससे छूट देने का फैसला किया है। अगले आदेश तक यह शर्त मानना अब अनिवार्य नहीं रहेगा और इसके बगैर भी कृषि बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा।