झारखंड के दुमका में अंकिता मर्डर केस में आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त छोटू पर POCSO एक्ट की धाराएं लगा दी गई हैं। झारखंड पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। वहीं दुमका विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अंकिता के जले हुए कपड़े समेत अन्य नमूने एफएसएल रांची भेजने का आदेश दिया है।
अंकिता का केस मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) दुमका की अदालत से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय प्रकाश चन्द्रा की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। त्वरित सुनवाई के लिए इस केस को स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया।
अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
अंकिता सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुमका पुलिस को मिल गई है। अंकिता के शव का पोस्टमार्टम रांची स्थित रिम्स के फोरेंसिक मेडिसिन एंड टाक्सीकोलोजी (एफएमटी) विभाग में हुआ था। रांची रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग से अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुमका पुलिस को भेजी गई है, जिसकी एक कापी रांची के उपायुक्त को भी मिली है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया है कि अत्याधिक ज्वलनशील पदार्थ से अंकिता को जलाया गया था। जलने से शरीर के परत पर मवाद जमा हुआ और जिसके चलते अंकिता के शरीर के अंगों ने भी धीरे-धीरे साथ छोड़ा, जिससे उसकी जान चली गई थी।
सुरक्षित रखी गई विसरा रिपोर्ट
पोस्टमार्टम के दौरान अंकिता के शव से विसरा को सुरक्षित निकालकर रांची रिम्स में रखा गया है, जिसकी फोरेंसिक जांच होगी। कोर्ट ने बुधवार को दोनों आरोपियों को 72 घंटे के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। पुलिस ने अदालत से कहा कि आगे की जांच के लिए दोनों का आमना-सामना जरूरी है।