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EC की आज सर्वदलीय बैठक, चुनावी रैलियों में कोविड नियमों के पालन पर होगी चर्चा

चुनावी रैलियों में हो रहे चुनाव प्रचार में काफी भीड़ जुट रही है, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

देशभर में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सियासत भी जारी है। चुनावी रैलियों में हो रहे चुनाव प्रचार में काफी भीड़ जुट रही है, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफताब ने प्रचार अभियान से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य के बाकी 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आयोग सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी कर सकता है।
निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में सभी राजनीतिक दलों से बैठक के लिए केवल एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है। बैठक में बाकी चार चरणों के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सामाजिक दूरी और कोविड-19 से जुड़े विभिन्न नियमों के पालन को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) जग मोहन और राज्य के स्वास्थ्य सचिव एन एस निगम भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
ऐसे में चुनाव आयोग सर्वदलीय बैठक में चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रख सकता है। संविधान के अनुच्छेद-324 के तहत शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए उसके पास यह अधिकार है। ऐसे में चुनाव आयोग राज्य में बड़ी रैलियों, रोड शो और जनसभाओं के बजाय वह सियासी पार्टियों को कुछ संख्या  में कार्यकर्ताओं के समूहों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए डोर-टू-डोर प्रचार करने का प्रस्ताव रख सकता है। 
कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश
चुनाव आयोग की ये पहल कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा जिला प्रशासन और राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को आवश्यक उपाय करने के निर्देश जारी करने के बाद आई है। यह निर्देश इसलिए दिए गए, ताकि चुनाव आयोग द्वारा कोविड संबंधित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से बनाए रखा जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया था कि कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के प्रचार के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। 

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