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ईडी ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात में कुर्क की 34 करोड़ रुपये की संपत्तियां

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की है। ईडी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। ईडी ने बयान में कहा कि बायोटोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक राजेश एम. कपाड़िया तथा अन्य के खिलाफ जांच की जा रही है। इनके खिलाफ गुजरात पुलिस और सीबीआई की भी जांच जारी है। 
उसने कहा कि जांच में आरोपियों के द्वारा 2007 से 2009 के दौरान फर्जी बिलों और रसीदों के जरिये करीब 250 करोड़ रुपये का हेर-फेर करने का पता चला है। ईडी ने कहा, ‘‘केजीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक आरिफ इस्माइलभाई मेमन ने राजेश कपाड़िया एवं अन्य के साथ सांठगांठ कर लेन-देन की हेराफेरी में बड़ी भूमिका निभायी।’’ 
उसने कहा कि मेमन ने फर्जीवाड़े के तरीकों के जरिये करीब 62 करोड़ रुपये केजीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज के खातों में जमा किया। ईडी ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत केजीएन एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सैलानी एग्रोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की गुजरात के खेड़ा जिले के हरियाला गांव में स्थित जमीन, संयंत्र व मशीनें तथा अहमदाबाद के पाल्दी में स्थित मेमन की आवासीय संपत्ति को कुर्क किया। कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य 34.47 करोड़ रुपये है। ईडी इस मामले में पहले भी 149 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुका है। 

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