ग्वालियर : जिले में विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं के लिये स्थान तय कर दिए गए हैं। ग्वालियर नगर सीमा में सभाओं के लिए 17 स्थल निर्धारित किये गए हैं। इसी तरह घाटीगाँव, डबरा, भितरवार, पिछोर, आंतरी व चीनौर इत्यादि कस्बों में भी चुनावी सभाओं के लिये स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन सभा स्थलों पर राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी, प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति लेकर सभायें कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा द्वारा विधानसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी कर सभा स्थल निर्धारित किए है। कलेक्टर ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सभा की अनुमति ‘पहले आओ पहले पाओ’ के सिद्धांत पर मिलेगी।
अर्थात यदि एक स्थल के लिये एक ही तिथि और एक ही समय के लिये किसी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा अनुमति मांगी जाती है तो प्रथम आवेदन कर्ता को सभा की अनुमति दी जायेगी। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि निर्गत अनुमति बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। साथ ही सभा के आयोजकों को अनिवार्यत: इस बात का पालन करना होगा कि वह सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों से स्वयं न निपटें, अपितु ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की सहायता प्राप्त करें।
सभाओं और नुक्कड़ सभाओं पर होने वाला व्यय राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा। सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिये सभा दिनांक से अधिकतम चार दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामले में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्रत्येक मैदान पर सभा की अनुमति प्रात: 8 बजे से 10 बजे तक तथा अपरान्ह 2 बजे से 4 बजे एवं सांय काल 8 से 10 बजे तक के ब्लॉक में दी जायेगी। यदि एक स्थान के लिए एक ही तिथि और एक ही समय के लिए अनुमति चाही जाती है, तो ऐसी अनुमति प्रथम आवेदन कर्ता को दी जायेगी। लाउड स्पीकर आदि की अनुमति पृथक से लेनी होगी।