प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर उनके खिलाफ दर्ज कथित 100 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार और लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में जारी किया गया है। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद देशमुख देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। देशमुख जांच में शामिल होने के लिए ईडी के कम से कम पांच समन को छोड़ चुके हैं।
अधिकारियों का यह भी कहना है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद देशमुख को उनके खिलाफ दर्ज मामलों में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख को ईडी या सीबीआई द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। पिछले हफ्ते, देशमुख बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां मामले की सुनवाई लंबित है।
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख ईडी के खिलाफ पेशी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद ईडी ने उन्हें पांचवां नोटिस जारी किया। इसके बाद देशमुख के वकीलों ने कहा कि अभी भी हमारे पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं। वहीं ईडी को आशंका है कि देशमुख अपनी गिरफ्तारी के डर से देश छोड़ के जा सकते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।