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मानहानि मामले में राहुल को मिली निजी उपस्थिति से छूट, 10 अक्टूबर को सूरत कोर्ट में हो सकते है पेश

मंगलवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए रखा गया तो राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने निजी छूट का अनुरोध किया।

सूरत की एक अदालत ने गुजरात के एक विधायक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को निजी उपस्थिति से मंगलवार को छूट दे दी। विधायक ने राहुल गांधी की ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई टिप्पणी पर यह मामला दायर किया है। अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए दस अक्टूबर की तारीख तय की। 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाडिया की अदालत ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी को सम्मन भेजा था। अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए सम्मन भेजा कि उनके खिलाफ पहली नजर में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला बनता है। मंगलवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए रखा गया तो राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने निजी छूट का अनुरोध किया। 
उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को कुछ दिन पहले ही सम्मन मिला है और उनके लिए पहले से तय प्रतिबद्धताओं के कारण इतने कम समय में निजी रूप से पेश होने में दिक्कत है। इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को निजी उपस्थिति से छूट दे दी और अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख तय की। 
इससे पहले अदालत ने बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की 16 अप्रैल को दायर शिकायत पर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि से संबंधित भारतीय दंड सहिंता की धाराओं 499 और 500 के तहत सम्मन जारी किया था। सूरत पश्चिम सीट से विधायक ने अपनी शिकायत में दावा किया कि राहुल गांधी ने यह टिप्पणी करके पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है कि ‘‘सभी चोरों के उपनाम मोदी ही क्यों हैं।’’ 
विधायक ने 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार की एक चुनावी रैली का जिक्र किया जहां गांधी ने सवाल किया था, ‘‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी…इन सबका उपनाम मोदी ही कैसे है? सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं?’’ पिछले सप्ताह, राहुल गांधी एक अन्य आपराधिक मानहानि मामले में जारी सम्मन पर अहमदाबाद की एक अदालत में पेश हुए थे। 
यह मामला अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और इसके चेयरमैन अजय पटेल ने बैंक को कथित रूप से बदनाम करने वाले राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर दायर किया था। अहमदाबाद के ही एक अन्य मानहानि मामले में, मेट्रोपोलिटन अदालत ने पिछले सप्ताह केन्द्रीय मंत्री अमित शाह को ‘‘हत्या का आरोपी’’ बताने पर गांधी को फिर से सम्मन जारी किया था। 

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