मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून के बाद पहला मामला सामने आया है। प्रदेश के बड़वानी में नए कानून के तहत 22 वर्षीय युवती की शिकायत पर 28 वर्षीय विवाहित युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। युवक पर नाम बदलकर संबंध बनाने और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है।
बड़वानी थाना प्रभारी राजेश यादव ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित युवती की शिकायत पर रविवार रात को पलसूद गांव के 28 वर्षीय निवासी सोहेल मंसूरी के खिलाफ रेप और घार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि मामला पलसूद थाना क्षेत्र का है इसलिये आगे कार्रवाई के लिये वहां भेजा जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने खुद को सनी नाम से एक हिन्दू के तौर पर पेश किया और बाद में उसे पता चला कि वह शादीशुदा सोहेल मंसूरी है।
उन्होंने कहा कि पीड़िता के अनुसार उसने आरोपी से दूरी बनानी शुरू कर दी लेकिन वह शादी और धर्मांतरण के लिए महिला पर दबाव बनाता रहा। मामला दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता महिला ने पत्रकारों से कहा, ‘‘यह लव जिहाद का मुद्दा है, इसलिये मैंने शिकायत कराई। लड़का मुस्लिम था और हिन्दू बनकर मेरे साथ संबंध बनाता रहा। उसने मेरे साथ मारपीट भी की और चार साल तक मेरा शारिक शोषण किया।