झारखंड हाई कोर्ट ने शनिवार को चारा घोटाले के एक मामले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को बेहतर इलाज के लिए चार सप्ताह की अस्थाई जमानत दे दी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने पूर्व मुख्य चक्रवर्ती को आज इलाज के लिए चार सप्ताह की अस्थाई जमानत प्रदान की।
अदालत ने उन्हें एम्स में ही इलाज कराने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सजल चक्रवर्ती की स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट में उनके बेहतर इलाज की अनुशंसा की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें एम्स में इलाज कराने का निर्देश दिया।
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कोर्ट ने कहा कि वो पहले एम्स के चिकित्सक से मिलने का समय लेकर उसका विवरण निचली अदालत में दाखिल करें। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाएगा। बता दें कि सीबीआई अदालत में सजल चक्रवर्ती को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले सजा सुनाई गई है। उन्हें अवसाद, रक्तचाप और हृदय से सम्बन्धित बीमारी है।