टीडीपी प्रमुख को भेजे गए नोटिस में लिखा है की "आपको सूचित किया जाता है कि धारा 120 (बी), 166, 167, 418, 420, 465, 468, 471, 409 के तहत , 201, 109 आर/डब्ल्यू 34 और 37 आईपीसी और सीआईडी की धारा 12, 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (सी) और (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है।"नोटिस के अनुसार, नायडू को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक गैर-जमानती अपराध है।