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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मिली बड़ी राहत, PMLA कोर्ट ने जमानत की शर्तों में दी छूट

मुंबई में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित 100 करोड़ के जबरन वसूली मामले में जमानत की शर्तों में छूट दी।

मुंबई में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित 100 करोड़ के जबरन वसूली मामले में जमानत की शर्तों में छूट दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज पीएमएलए मामले में सशर्त जमानत पर बाहर देशमुख को 18 जून 2023 तक नागपुर और देश के अन्य स्थानों की यात्रा करने की अनुमति दी गई है। करोड़ की जबरन वसूली के मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर को एक लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। जमानत आदेश के अनुसार, उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ना था।
ईडी के साथ अपनी यात्रा को लेकर साझा करेंगे जानकारी
अब, विशेष अदालत ने उनकी जमानत शर्तों में संशोधन किया और उन्हें कुछ शर्तों पर मुंबई से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी। अदालत के आदेश के अनुसार, देशमुख मुंबई से बाहर जाने से पहले जमानत के रूप में एक लाख रुपये की राशि जमा करेंगे। वह दस्तावेजों को नहीं संभालेगा या एनजीओ के कामकाज में खुद को शामिल नहीं करेगा जहां वह एक पदाधिकारी था और वहां से मनी लॉन्ड्रिंग में कथित रूप से शामिल था। आदेश में आगे कहा गया है कि वह मुंबई छोड़ने से पहले ईडी के साथ अपनी यात्रा का पूरा कार्यक्रम साझा करेंगे। देशमुख को नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने राज्य के गृह मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और कुछ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से मुंबई में विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए।
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अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद
28 दिसंबर को मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सशर्त जमानत दिए जाने के बाद 3 जनवरी को पूर्व देशमुख बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सीबीआई कार्यालय में पेश हुए। उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों में से एक यह थी कि देशमुख निचली अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकते और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। मंत्री ने पहले मीडिया को बताया, “जमानत देते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सीबीआई कार्यालय आया था। मैं अदालत के निर्देशों का पालन कर रहा हूं।” उन्होंने पहले अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया था कि वे निराधार हैं। देशमुख ने पहले कहा था, “परम बीर सिंह (तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त) ने अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा था कि मेरे खिलाफ आरोप अफवाह पर आधारित थे और उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था।” उन्होंने कहा, “परम बीर सिंह और सचिन वज़े (मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी) ने झूठे आरोप लगाए और मुझे जेल में रहना पड़ा।
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