लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

कोयला घोटाला : 21 साल पुराने केस में पूर्व मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल

विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने उस समय कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारियों- प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम और कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी तीन-तीन साल की सजा दी है।

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में तीन साल की कैद की सजा सुनाई। दिलीप रे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। दिलीप रे और अन्य आरोपियों को सीबीआई अदालत ने एक लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है। हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कोर्ट ने उन्हें 25 नवंबर तक का समय भी दिया। 
यह मामला झारखंड के गिरिडीह जिले में 105.153 हेक्टेयर गैर-राष्ट्रीयकृत और खाली पड़े कोयला खनन क्षेत्र के आवंटन से संबंधित है, जो 1999 में कोयला मंत्रालय की 14 वीं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पक्ष में आवंटित किया गया था।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने उस समय कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारियों- प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम – और कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी तीन-तीन साल की सजा दी है। सीबीआई ने पहले अदालत से राय और अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने का आग्रह किया था ताकि समाज में सफेदपोश अपराध करने वालों को चेतावनी मिले।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने उस समय कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारियों- प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम – और कैस्ट्रोन टेक्नोलजीज लिमिटेड के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी तीन-तीन साल की सजा दी। सीबीआई ने पहले अदालत से राय और अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने का आग्रह किया था ताकि समाज में सफेदपोश अपराध करने वालों को चेतावनी मिले। 
दोषियों ने अदालत से अनुरोध किया कि वह उनकी उम्र को देखते हुए उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाए। 6 अक्टूबर को अदालत ने मामले में उन्हें दोषी ठहराया था और कहा था कि इन लोगों ने कोयला ब्लॉक के आवंटन की खरीद को लेकर एक साथ साजिश रची थी। 
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे के अलावा, कोयला मंत्रालय के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी – प्रदीप कुमार बनर्जी, तत्कालीन अतिरिक्त सचिव और नित्यानंद गौतम, पूर्व सलाहकार (परियोजनाएं), और कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रोन माइनिंग लिमिटेड को भी दोषी पाया गया है। 
अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी (आपराधिक साजिश) 409 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। 
इसके अलावा, कैस्ट्रन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के महेश कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रन माइनिंग लिमिटेड को भी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए 379 (चोरी की सजा) और 34 (आम इरादे) के तहत दोषी ठहराया गया था। 
मामले में 51 गवाहों की जांच की गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तथ्यों और परिस्थितियों ने स्पष्ट रूप से निजी पार्टियों और जन सेवकों द्वारा आपराधिक साजिश रचने की बात कही है। 
सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ए.पी. सिंह ने अदालत को बताया था कि ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक निजी पार्टियों को आवंटित किए जाने के तौर पर पहचाना गया जो कि कैप्टिव कोल ब्लॉक नहीं था, यहां तक कि स्क्रीनिंग कमेटी भी किसी कंपनी को ये कोल ब्लॉक आवंटित नहीं कर सकती थी। 

झारखंड कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रॉय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − twelve =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।