गौरी लंकेश हत्याकांड मामले में कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की स्पेशल कोर्ट 27 मई से मामले में सुनवाई शुरू करेगी। पत्रकार और लेखक गौरी लंकेश की चार साल पहले 5 सितंबर 2017 को दो बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बेंगलुरु में उनके आवास पर गोली मारी गयी थी।
स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अनिल भीमना कट्टी ने उनकी बहन कविता लंकेश, एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, जो इस मामले में मुखबिर भी हैं, उन्हें इस संबंध में समन जारी किया है। उन्हें 27 मई को अदालत में पेश होने का भी निर्देश दिया गया है। स्वर्गीय गौरी लंकेश को हिंदुत्ववादी ताकतों, विशेषकर आरएसएस पर उनके मार्मिक हमलों के लिए जाना जाता था। वह नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाने में भी शामिल थीं।
उन्हें 5 सितंबर, 2017 को उनके आवास पर गोली मार दी गई थी, जिससे पूरे देश में हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ आक्रोश फैल गया था। सरकार ने हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। जांच के बाद एसआईटी ने आरोप पत्र दाखिल किया था और मामले के संबंध में 18 आरोपियों को नामजद किया था।
पुलिस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि पुलिस अभी तक विकास पटेल उर्फ निहाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जो इस मामले में 18वां आरोपी है। जांच में पाया गया था कि आरोपी अमोल काले मुख्य साजिशकर्ता था और एक अन्य आरोपी परशुराम वाघमोर ने गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या की थी।
वहीं अमित बद्दी, गणेश मिस्किन, अमित देगवेकर, भरत कुराने, राजेश डी. बंगेरा, मोहन नायक, सुरेश एच.एल., सुधन्वा गोंडालेकर, शरद बी. कालस्कर, वासुदेव बी. सूर्यवंशी, सुजीत कुमार, मनोहर येदावे, श्रीकांत जे. पंगारकर, के.टी. नवीन कुमार और ऋषिकेश देवडेकर अन्य आरोपी व्यक्ति हैं, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।