गोवा की एक अदालत ‘तहलका’ पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की 23 सितंबर से फिर से सुनवाई करेगी। उनके खिलाफ यह मामला उनकी एक पूर्व महिला सहकर्मी ने दर्ज कराया था। उत्तर गोवा जिला न्यायाधीश विजय पोल ने सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर तय की है।
दरअसल, एक दिन पहले ही सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की वह याचिका खारिज कर दी जिसके मार्फत उन्होंने अपने खिलाफ तय आरोपों को रद्द करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निचली अदालत को मामले की सुनवाई छह महीने के अंदर पूरी करने को कहा है।
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तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता का 2013 में गोवा के एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न किया था। हालांकि, उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है। अदालत में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें 30 नवंबर 2013 को अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। वह मई 2014 से जमानत पर जेल से बाहर हैं।
गोवा में मापुसा स्थित निचली अदालत ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार से जुड़े प्रावधानों सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत तेजपाल के खिलाफ आरोप तय किये थे।