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यौन उत्पीड़न के आरोपी तरुण तेजपाल के खिलाफ 19 मई को फैसला सुनाएगी अदालत

यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा की एक सत्र अदालत 19 मई को फैसला सुनाएगी। तहलका के पूर्व प्रधान संपादक पर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल में लिफ्ट के भीतर एक महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। 

अतिरिक्त जिला अदालत 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने फैसला सुनाने की कार्यवाही 12 मई तक टाल दी थी। अदालत ने कहा कि फैसला सुनाने की तिथि को कोरोना वायरस महामारी के कारण आगे बढ़ाया गया है और अदालत इस दौरान केवल 15 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर रही है। 

गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वह मई 2014 से जमानत पर रिहा हैं। गोवा की अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था। 

तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने), 342 (गलत तरीके से रोककर रखना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से प्रताड़ना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354 बी (महिला पर हमला या आपराधिक रूप से बल का इस्तेमाल), 376 (2) (एफ) (महिला से ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चल रहा है। तेजपाल ने अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।