कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में मासिक एवं विशेष पूजा के दौरान नीलक्कल से पम्बा तक निजी वाहनों के प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति एन नागरेश की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस के पास पम्बा से नीलक्कल तक निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। अदालत ने निर्देश दिया कि निजी बसों को छोड़कर सभी निजी वाहनों को सबरीमला में मासिक एवं विशेष पूजा के दौरान पम्बा तक जाने की अनुमति होगी। हालांकि अदालत ने पम्बा में वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं दी।