राजकोट : वर्ष 2008 में दर्ज उपद्रव और तोड़फोड़ के एक मामले में दो विधायकों और एक पूर्व सांसद सहित 10 लोगों को एक साल कैद की सजा सुनायी गई है और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपा एस राजपूत ने जूनागढ़ और वांकानेर से कांग्रेस विधायकों-भिखाभाई जोशी और मोहम्मद जावेद पीरजादा के साथ राजकोट ईस्ट से पूर्व कांग्रेस विधायक इंद्रनील राजगुरु और पूर्व भाजपा सांसद देवजी फतेपारा तथा छह अन्य को दोषी ठहराया और उन्हें एक साल जेल की सजा सुनायी और सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सभी 10 लोगों को पांच-पांच हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई। भूमि कब्जा मामले में तत्कालीन कांग्रेस विधायक कुंवरजी बवालिया की गिरफ्तारी के खिलाफ 1500 से ज्यादा लोगों की भीड़ का नेतृत्व कर रहे 179 नेताओं के खिलाफ दिसंबर 2008 में प्रद्युम्न नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। बवालिया अब भाजपा में हैं ।
दोषी ठहराए गए अन्य लोगों में राजकोट जिला दुग्ध सहकारी अध्यक्ष गोविंद राणापारिया, कांग्रेस नेता अशोक डांगर, जसवंत सिंह भाटी, महेश राजपूत, भिखू वडोदरिया और गोरधन दामेलिया हैं।