लॉकडाउन के पांचवे चरण में गुजरात सरकार ने सोमवार से छूट का ऐलान किया है। सरकार ने राज्य परिवहन की बसों को 60 फीसदी यात्री क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी है। वहीं आवाजाही में भी कई बड़ी छूट की घोषणा की है। राज्य में मॉल और रेस्तरां आठ जून से खुल सकेंगे।
सरकार ने कोरोना निषिद्ध क्षेत्र के बाहर सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसने आवाजाही में भी कई बड़ी छूट की घोषणा की, जिसमें राज्य परिवहन की बसों को 60 फीसदी यात्री क्षमता के साथ चलने की अनुमति, दोपहिया वाहनों पर चालक और एक सवारी और छह या अधिक सीटों वाले चार पहिया वाहनों में चालक के साथ तीन सवारियों को बैठाना शामिल है।
निषिद्ध और गैर निषिद्ध क्षेत्रों में बैंकों के खुलने की अनुमति होगी और सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इस बारे में सरकारी प्रस्ताव शनिवार की देर रात जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि एकल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, शैक्षणिक संस्थान, बड़ी संख्या में लोगों के जुटने, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, पार्क, पर्यटन स्थानों एवं समुद्र के किनारे जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक गैर निषिद्ध क्षेत्रों में दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। सरकारी प्रस्ताव के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए मॉल की दुकाने और रेस्तरां आठ जून से खुल सकेंगे।