गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को मंगलवार दोपहर तीन बजे से इंटरनेट सेवाएं बहाल करने पर विचार करने का निर्देश दिया। चार जनहित याचिकाओं और लोगों के सामने आ रही मुश्किलों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मंगलवार को आदेश पारित कर राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं बहाल करने पर विचार करने का निर्देश दिया।
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आदेश में कहा गया कि सेवाएं बहाल करते वक्त, अधिकारियों को मौजूदा स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर तय की। ये जनहित याचिकाएं अजित कुमार भुइयां, अधिवक्ता बोनोश्री गोगोई और अन्य ने दायर की हैं। राज्य में 11 दिसंबर की शाम से मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगी हुई है।