नैनीताल : नैनीताल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग केस में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरीश रावत के वकीलों के आग्रह पर एक अक्टूबर पर सुनवाई को टाल दिया है। इससे पहले जस्टिस रमेश खुल्बे की कोर्ट में सुनवाई शुरु होते ही हरीश रावत के वकीलों ने इस मामले में बहस की शुरुआत की और कोर्ट से कल बहस करने का समय मांगा था।
सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जांच पूरी हो गई है और उसे एफ़आईआर दर्ज करने की अनुमति मिलनी चाहिए, इसके बाद कोर्ट ने एक अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी। बता दें कि वर्ष 2016 में पूर्व मुख्यमन्त्री हरीश रावत द्वारा अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का एक चैनल के मालिक द्वारा स्टिंग प्रकरण प्रकाश में आया था। इस मामले में पूर्व मुख्यमन्त्री हरीश रावत ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि 2016 में कांग्रेस की सरकार गिरने व विधायकों की खरीद फरोख्त के तथाकथित स्टिंग मामले में एफआईआर दर्ज करने जा रही है।
जिस पर पूर्व में कोर्ट ने रोक लगाते हुए सीबीआई को निर्देश दिए थे कि हरीश रावत के खिलाफ कार्यवाही करने से पूर्व कोर्ट को सूचित करें। पूर्व में सीबीआई द्वारा हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। जिसमें सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि वह हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है।