नैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट ने आईएएस स्टिंग मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने प्रवीण साहनी और सौरभ साहनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऐसे स्टिंग की जरूरत है। शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने एक निजी चैनल के सीईओ उमेश शर्मा के आईएएस स्टिंग प्रकरण में त्रिवेंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने स्टिंग प्रकरण में प्रवीण साहनी और सौरभ साहनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
इससे पहले बृहस्पतिवार को कोर्ट ने इस केस में राहुल भाटिया की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई में माना कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऐसे स्टिंग की जरूरत है। राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करने के लिए ये सही कदम है।
गौरतलब है कि स्टिंग प्रकरण में पुलिस ने चैनल के सीईओ उमेश शर्मा को उसके गाजियाबाद स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। पुलिस को उमेश शर्मा के घर से कई कैसेट्स भी मिले,जिन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ भेज दिया गया था। इस प्रकरण में पुलिस ने उसी चैनल के इंवेस्टिगेटिव एडिटर आयुष गौड़ को वादी बनाया था। पुलिस को अभी तक उमेश शर्मा की पुलिस कस्टडी नहीं मिली है।


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