लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

TRS विधायक की नागरिकता खत्म करने पर हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

आरोप है कि चेन्नामनेनी ने नागरिकता के लिए आवेदन करने के तुरंत बाद 12 महीने की अवधि के दौरान अपनी भारत यात्रा से संबंधित तथ्य छिपायी थी।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने टीआरएस विधायक रमेश चेन्नामनेनी की नागरिकता रद्द करने से संबंधित गृह मंत्रालय के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। रमेश ने गृह मंत्रालय का आदेश रद्द करने का अनुरोध करते हुए गुरुवार को कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति चल्ला कोनडांडा राम ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की। 
टीआरएस विधायक ने अपनी याचिका का निबटारा होने तक उनके खिलाफ संबंधित मामले मे लंबित सारी कार्यवाही निलंबित करने का अनुरोध किया है। रमेश पिछले साल वेमुलावाड़ा विधानसभा क्षेत्र से तेलंगाना विधानसभा के लिए दुबारा निर्वाचित हुए थे। गृह मंत्रालय ने उनकी नागरिकता रद्द करने के संबंध में बुधवार को नया आदेश जारी किया था। 

उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एनआरसी लागू करने के निर्णय का किया स्वागत

आरोप है कि चेन्नामनेनी ने नागरिकता के लिए आवेदन करने के तुरंत बाद 12 महीने की अवधि के दौरान अपनी भारत यात्रा से संबंधित तथ्य छिपायी थी। अपने आदेश में मंत्रालय ने कहा कि संबंधित प्राधिकरण ने उनके विधायक पद और उनकी पृष्ठभूमि जैसे अलग-अलग पहलुओं पर विचार किया है। 
इसके अनुसार, ‘‘उनकी गलत जानकारी/तथ्य छिपाने के कारण शुरू में भारत सरकार अपना फैसला लेने में भ्रमित हुई।’’ मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि उन्होंने इस तथ्य का खुलासा किया होता कि आवदेन करने से पहले एक साल के लिए वह भारत में नहीं थे तो ऐसी स्थिति में मंत्रालय में संबधित प्राधिकारी उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं करता। 
रमेश की ओर से पेश हुए वाई रामाराव ने दलील दी कि नागरिकता से सिर्फ तभी वंचित किया जा सकता है जब व्यक्ति का आचरण ‘‘सार्वजनिक जीवन के अनुकूल’’ नहीं हो। कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए रमेश ने कहा कि वह इस आदेश से वह खुश हैं। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 4 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।