मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया है । और चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की गई है। भोपाल के एक पत्रकार राजेश दीक्षित ने ये चुनाव याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से साध्वी प्रज्ञा ने धर्म के आधार पर वोट मांगे थे। वहीं, प्रज्ञा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव के समय सांप्रदायिक भाषण भी दिया थे। जिससे प्रज्ञा ने लोगों को भड़काया था।
याचिका मे कहा गया है कि लोकप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के अनुसार कोई भी प्रत्याशी चुनाव के समय धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। उन्होंने प्रचार अभियान के दौरान कानून का उल्लंघन किया है। प्रज्ञा का निर्वाचन भी रद्द किया जाना चाहिए। वही, अब इस मामले पर अगली सुनवाई 9 सितंबर को की जाएगी।
आपको बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोकसभा सीट की चुनाव में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को 3 लाख 64 हजार 822 वोटों से हराया था। जिसके बाद भोपाल से जीत हासिल करने के बाद वह पहली बार सांसद बनीं।