हिजाब विवाद : सीएम बोम्मई ने दिया बयान, शांति भंग करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

हिजाब विवाद : सीएम बोम्मई ने दिया बयान, शांति भंग करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई

हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि राज्य में शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद में हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि राज्य में शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सरकारी आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सीएम ने कहा, यह हमारे बच्चों का सवाल है और यह उनके भविष्य का भी सवाल है। बच्चों के लिए शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। तीन जजों की बेंच के फैसले का सभी को पालन करना चाहिए।
छात्रों को अब अपने भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए : सीएम बोम्मई
सीएम बोम्मई ने कहा कि जब फैसला लागू होता है, तो लोगों को अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं सभी माता-पिता, समुदाय के नेताओं से अदालत के आदेशों का पालन करने और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देने की अपील करता हूं। यह देखा जाना चाहिए कि कोई भी बाहर न रहे और छात्रों को अब अपने भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी को फैसला स्वीकार करना चाहिए।

हिजाब नहीं है इस्लाम का अभिन्न हिस्सा, कर्नाटक HC का बड़ा फैसला- छात्रों के लिए यूनिफार्म पहनना अनिवार्य उच्च न्यायालय ने अब इस मामले को सुलझा लिया है : बोम्मई

मुख्यमंत्री बोम्मई ने चेतावनी दी कि अगर कोई कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है, तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने अब इस मामले को सुलझा लिया है। हिजाब मुद्दे पर गौर करने के लिए गठित कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने आज सुबह सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और स्कूलों और कॉलेजों के लिए वर्दी निर्धारित करने के सरकार के अधिकारों को बरकरार रखा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + four =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।