कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब विवाद मामले में हाई कोर्ट के फैसले का गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, इस फैसले से शैक्षणिक संस्थानों में समानता आएगी। सावंत ने कहा कि, मैं हिजाब विवाद पर कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। इसने बरकरार रखा है कि संविधान सर्वोच्च है।
हिजाब विवाद : SC में होली के बाद होगी मामले की सुनवाई, HC के आदेश को दी गई है चुनौती
फैसला शैक्षिक संस्थानों को ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार देगा : सावंत
सावंत ने ट्वीट किया, फैसला शैक्षिक संस्थानों को ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार देगा। समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए निर्देश देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
राज्य के हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि, हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ड्रैस पहनना संवैधानिक है और छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकते।
सावंत ने ट्वीट किया, फैसला शैक्षिक संस्थानों को ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार देगा। समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए निर्देश देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
हाई कोर्ट का फैसलाI welcome the judgement of the Hon'ble High Court of Karnataka verdict over Hijab row. It has upheld that the Constitution is supreme.
— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) March 16, 2022
The verdict will give the right to Educational Institutes to prescribe the dress code and is an important step towards bringing equality.
राज्य के हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि, हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ड्रैस पहनना संवैधानिक है और छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकते।
