कोरोना वायरस को लेकर लगाया गए लॉकडाउन के बीच कई राज्य में ढील दी गई है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर केरल सरकार द्वारा लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी करते हुए शहरों में रेस्तरां खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और निगम के इलाकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को खोलने पर कड़ी आपत्ति जताई है।
गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को बंद संबंधी उपायों के लिए संशोधित निर्देशों को प्रसारित किया जिसमें उन गतिविधियों की इजाजत दी गई जो केंद्र द्वारा 15 अप्रैल को जारी संगठित संशोधित निर्देशों के तहत प्रतिबंधित हैं।
केरल सरकार ने जिन अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी है उनमें स्थानीय कार्यशालाओं, हज्जाम की दुकान, रेस्तरां, पुस्तक भंडार, नगर निकाय के तहत आने वाले एमएसएमएई, शहरों एवं कस्बों में थोड़ी दूरी की बस यात्रा, चार पहिया वाहन की पिछली सीट पर दो यात्रियों और स्कूटर पर पिछली सीट पर बैठकर यात्रा करना शामिल है।
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गृह मंत्रालय ने कहा कि यह गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को हल्का करना और आपदा प्रबंधन कानून के तहत 15 अप्रैल को जारी उसके आदेश का उल्लंघन करना है। केरल सरकार ने दो क्षेत्रों में कोविड-19 के संबंध में लागू बंद की पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की है जिसके तहत सोमवार से ऑड-ईवन आधार पर निजी वाहनों समेत अन्य को तथा होटलों में बैठकर खाना खाने की सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है।
यह सभी वो गतिविधियां है जो 15 अप्रैल को जारी किए गए गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में मना है। केंद्र सरकार ने रेस्तरां, बस यात्रा जैसी कई गतिविधियों की अनुमति नहीं दी थी। केरल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के दो मामले सामने आए थे जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 401 हो गई है जबकि स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 13 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।


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