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MP में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर राज्य सरकार सख्त, नियम तोड़ने पर होगा 2 हजार रुपए का जुर्माना

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त फैज अहमद किदवई ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है उनसे सहमति (अंडर टेकिंग) ली जाए।

देश में लॉकडाउन और होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन कराने के लिए राज्य सरकारें ‘साम दाम दंड भेद’ हर तरीका अपनाना रही है। इसी चरण में मध्य प्रदेश सरकार ने होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दो हजार रूपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है।
राज्य में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से प्रवासी मजदूरों सहित अनेक लोगों की अपने घरों में वापसी हो रही है। इन लोगों को जहां सरकारी संस्थाओं की इमारतों में क्वारंटाइन किया जा रहा है वहीं कई को उनके घर पर ही क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। उसके बाद भी यह बात सामने आई है कि कई लोग होम क्वारंटाइन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे है। 
इससे संक्रमण के फैलाने की आशंका बनी हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त फैज अहमद किदवई ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है उनसे सहमति (अंडर टेकिंग) ली जाए। इसके बाद भी जो लोग होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करते हैं उन पर पहली बार दो हजार रूपये का अर्थदंड लगाया जाए। 
इसके बाद दोबारा भी उल्लंघन करते हैं तो उसे तत्काल क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए। राज्य में बुधवार रात तक के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 7,261 हो गई है। सिर्फ इंदौर में ही 3,182 मरीज हैं। वहीं भोपाल में मरीजों की संख्या 1,356 हो गई है तो उज्जैन में मरीज संख्या 614 पर पहुंच गई है। इसके अलावा अब तक 313 मरीजों की मौत हो चुकी है। 

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