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हैदराबाद मुठभेड़ मामला: तेलंगाना HC ने मुठभेड़ हत्या के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने यहां एक पशु चिकित्सक से सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के संदिग्ध चारों व्यक्तियों की कथित मुठभेड़ में हत्या किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई अगले आदेश तक के लिए शुक्रवार को स्थगित कर दिया।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने यहां एक पशु चिकित्सक से सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के संदिग्ध चारों व्यक्तियों की कथित मुठभेड़ में हत्या किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई अगले आदेश तक के लिए शुक्रवार को स्थगित कर दिया। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को अदालत ने यह विषय शुक्रवार के लिए निर्धारित किया था ताकि राज्य सरकार यहां सरकारी गांधी अस्पताल में रखे इन चारों आरोपियों के शवों की स्थिति पर उच्चतम न्यायालय से एक स्पष्टीकरण प्राप्त कर सके। 
शवों को उच्च न्यायालय के शुरूआती आदेशों के मुताबिक रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीश वी एस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाला तीन सदस्यीय एक जांच आयोग नियुक्त किया है ,जो उन परिस्थितियों की पड़ताल करेगी जो चार आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की वजह बनी। 
आयोग छह महीनों में उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसके अगले आदेश तक शवों को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के आदेश को दर्ज किया और विषय को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया। 
उल्लेखनीय है कि पशु चिकित्सक से बलात्कार और गला घोंट कर उसकी हत्या करने तथा बाद में शव को जला देने के आरोप के बाद चारों संदिग्धों को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इन चारों आरोपियों को पुलिस ने चटनापल्ली में कथित मुठभेड़ में उस वक्त मार गिराया था, जब उन्हें मामले की तह तक पहुंचने के लिए वारदात स्थल पर ले जाया गया था। 
साइबराबाद पुलिस के मुताबिक उसके कर्मियों ने उस वक्त जवाबी गोलीबारी की, जब आरोपियों में शामिल दो ने पुलिस के हथियार छीनने के बाद उस पर गोली चला दी। इसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गये थे। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि चारों आरोपियों की न्यायेत्तर हत्या की गई और दावा किया कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी। 

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