महाराष्ट्र में पालघर में एक सात साल की बच्ची के साथ कथित तौर से बलात्कार किया गया था । इसी मामले को लेकर जिला अदालत ने 47 वर्षीय आरोपी को दस साल की कारावास की सजा सुनाई ।
आरोपी सिक्युरिटी गार्डी का करता था काम
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के तहत दर्ज किये जाने वाले मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश संजय कुमार वी खोंगल की अदालत ने शुक्रवार को पारित आदेश में दोषी पर कुल छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वह विरार शहर में सिक्युरिटी गार्ड के रूप में काम करता था।
आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई। विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश पाटिल ने अदालत को बताया कि घटना के समय बच्ची सात साल की थी। उन्होंने बताया कि वह और आरोपी एक ही इलाके में रहते थे और पीड़िता के पिता भी सिक्युरिटी गार्ड का काम करते थे।
पीड़िता की मां ने दर्ज करवाया था मामला
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, तीन फरवरी 2016 को जब बच्ची की मां पानी लाने गई थी, तभी आरोपी किसी बहाने बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की मां जब वापस लौटी तो उसने अपनी बेटी को आरोपी के घर पर पाया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि बच्ची ने बाद में पेट दर्द की शिकायत की और घटना के बारे में अपनी मां को बताया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।अभियोजक के मुताबिक, न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं।