IRCTC घोटाले में दोषी आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। बता दें कि 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में इसी मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दी थी।
वहीं CBI द्वारा दायर याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 जनवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की जांच के लिए फिलहाल सुनवाई को स्थगित किया जा रहा है। इस मामले में की सुनवाई के दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पटियाला हाउस कोर्ट मौजूद थे।
कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए समुचित व्यवस्था करे। इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सभी आरोपियों को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे रखी है। गौरतलब है कि इससे पहले 31 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने लालू तेजस्वी और राबड़ी को जमानत दे दी थी।
ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो पुरी और रांची में रेलवे के दो होटलों का सब-लीज मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। आरोप है कि इसमें आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने रेलमंत्री के आदेश पर अपने पदों का दुरूपयोग किया था।