झारखंड की एक अदालत ने 25 वर्षीय व्यक्ति को 16 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया है। यह वारदात रामगढ़ जिले में दो साल पहले हुई थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजय प्रसाद सिंह ने शनिवार को पोक्सो अधिनियम के तहत रंगलाल महतो को दोषी करार दिया।
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अतिरिक्त लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने रविवार को बताया कि अदालत सात दिसंबर को सजा सुनाएगी। पीड़िता के परिवार की ओर से दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि यह वारदात 28 सितंबर, 2017 की है। पीड़िता नदी में नहाने गई थी, उसी दौरान महतो ने उससे दुष्कर्म किया।