कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के कारण बनी हालत के मद्देनजर अदालत में न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य 22 जुलाई तक निलंबित रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद 24 जुलाई को भी अदालत में कामकाज नहीं होगा।
महापंजीयक राय चटोपाध्याय ने शनिवार को एक अधिसूचना में यह जानकारी दी। इसमें उन्होंने कहा कि निर्देश के मुताबिक अदालतें बृहस्पतिवार को खुलेंगी। इसमें कहा गया कि यदि इस अवधि में किसी बेहद आवश्यक मामले पर सुनवाई की जरूरत होती है तो याचिकाकर्ता का अधिवक्ता महापंजीयक को पत्र भेज तत्काल सुनवाई के लिए कारण बताए, जिसके बारे में मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया जाएगा।
इसमें कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश मामला-दर-मामला फैसला ले सकते हैं। हालांकि अदालत संबंधित न्यायाधीश के आवास पर ही बैठेगी। कोरोना वायरस के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायिक और प्रशासनिक कार्य 10 जुलाई से निलंबित है और इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है।