मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से जुड़ा धनशोधन मामले में आरोपित दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कपिल वधावन को शुक्रवार को जमानत दे दी।गौरतलब हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने 46 वर्षीय वधावन को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 27 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने 46 वर्षीय वधावन को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 27 जनवरी को गिरफ्तार किया था। कपिल वधावन ने इस महीने की शुरुआत में विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश पी राजवैद्य के समक्ष दायर याचिका में दावा किया था कि उनका मिर्ची की संपत्तियों के लेने देन से कोई संबंध नहीं है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान वधावन के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि डीएचएफएल के जिस लेन-देन का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने वधावन को गिरफ्तार किया है, उसका मिर्ची के साथ हुए सौदों से कोई लेना-देना नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार वधावन ने मिर्ची के साथ अवैध सौदे के लिये बड़ी राशि के शोधन में अहम भूमिका निभाई थी। मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान निदेशालय ने विभिन्न आधारों पर वधावन की जमानत का विरोध किया और कहा कि वधावन जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार वधावन ने मिर्ची के साथ अवैध सौदे के लिये बड़ी राशि के शोधन में अहम भूमिका निभाई थी। ईडी ने कहा, डीएचएफएल से एक लाख काल्पनिक ग्राहकों को ऋण प्रदान करने के बहाने 12,773 करोड़ रुपये की राशि ली गई। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार इस कर्ज के एक हिस्से का इस्तेमाल मिर्ची को भुगतान के लिये किया गया। मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी।