लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

हिजाब पहनकर परीक्षा देने के लिए कर्नाटक की छात्रा पहुंची सुप्रीम कोर्ट, ‘मिला ये जवाब’

कर्नाटक में एक फिर से हिजाब को लेकर छात्रों के एक समूह ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होनें कर्नाटक के सरकारी शिक्षण संस्थानों को निर्देश देने की मांग की, कि उन्हें हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दी जाए

कर्नाटक में एक फिर से हिजाब को लेकर छात्रों के एक समूह ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होनें कर्नाटक के सरकारी शिक्षण संस्थानों को निर्देश देने की मांग की, कि उन्हें हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह अक्टूबर में संबंधित मामले में दो न्यायाधीशों के विभाजित फैसले के मद्देनजर मामले को उठाने के लिए तीन-न्यायाधीशों की बेंच गठित करने पर जल्द ही काम करेंगे। 
छात्रों के एक अन्य समूह ने 23 जनवरी को इसी तरह की दलील दी।
कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर कई जगहों पर जारी प्रोटेस्ट के बीच HC में सुनवाई  शुरू - karnataka hijab controversy high court hearing detail ntc - AajTak
बुधवार को अधिवक्ता शादान फरासत ने सीजेआई को बताया कि परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू हो रही हैं और राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के कारण छात्रों को परीक्षा केंद्रों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वे पहले ही प्रतिबंध के कारण निजी संस्थानों में चले गए हैं, लेकिन परीक्षाएं सरकारी संस्थानों में होने जा रही हैं। उनमें से कुछ प्रतिबंध के कारण एक साल पहले ही खो चुके हैं। फरासत ने कहा, फिलहाल हम केवल यही अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। 
पूरे मामले पर CJI का बयान 
अब हिजाब पहनकर परीक्षा देने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कर्नाटक की  छात्राएं - girl from Karnataka move Supreme Court seeking permission to  give their exams while wearing hijab ...
CJI ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे और आवेदन पर विचार करने के लिए एक उपयुक्त पीठ गठित करने पर विचार करेंगे। अक्टूबर में, अदालत ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध पर खंडित फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में यूनिफॉर्म लागू करने के लिए अधिकृत है. न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने हिजाब को पसंद का विषय बताया जिसे राज्य दबा नहीं सकता।
 कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सभी अपीलों को खारिज
संपन्न लोग वंचितों के अधिकारों को छीनना बंद करें ': कर्नाटक हाईकोर्ट के  हस्तक्षेप के बाद विधवा को घर के साथ जमीन मिली | Manual Scavenger, Widow,  Karnataka High ...
न्यायमूर्ति गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सभी अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। वहीं न्यायमूर्ति धूलिया, जिन्होंने सभी अपीलों से अलग और अनुमति दी, ने कहा कि हिजाब पहनना एक मुस्लिम महिला की पसंद का मामला है और इसके खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। उन्होंने राज्य सरकार की निषेधात्मक अधिसूचना को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि शिक्षा के बारे में चिंता उनके दिमाग में सबसे अधिक थी और हिजाब पर प्रतिबंध निश्चित रूप से जीवन को बेहतर बनाने के रास्ते में आएगा। असहमति के विचारों को देखते हुए इस मामले को दूसरी बेंच के गठन के लिए सीजेआई के पास भेजा गया था। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 4 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।