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कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के नियमों में दी अनेक छूट, इन पाबंदियों से मिली लोगों को राहत

कर्नाटक सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन के नियमों में और ढील देते हुए रेड जोन और निषिद्ध जोन को छोड़ कर राज्य के सभी चार परिवहन निगमों को बस सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी।

केंद्र सरकार के तरफ से कोरोना वायरस (कोविड-19) के कहर को कम करने के लिए 31 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन का यह चौथा चरण आज से लागू किया गया है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन के नियमों में और ढील देते हुए रेड जोन और निषिद्ध जोन को छोड़ कर राज्य के सभी चार परिवहन निगमों को बस सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी।
मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने बताया कि निजी बसों को भी परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि बसों में केवल 30 यात्रियों को ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी और मास्क लगाना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा। बस का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर-राज्यीय परिवहन को मंजूरी नहीं दी जाएगी केवल आपात स्थितियों में ही इसकी अनुमति होगी।इसी प्रकार से ऑटो और टैक्सियों को भी चलाने की अनुमति दी गई है लेकिन उसमें चालक को मिला कर केवल तीन ही लोग यात्रा कर सकेंगे। बड़ी कैब में चालक सहित चार लोग यात्रा कर सकते हैं। रेलगाड़ियों को 31 मई तक केवल राज्य में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सैलून खोलने की इजाजत दी गई है।
पार्क सुबह सात बजे से नौ बजे तक और शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल को छोड़ कर शेष सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि रात का कर्फ्यू शाम सात से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा और रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा।

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