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कर्नाटक सरकार ने जारी की लॉकडाउन गाइडलाइन्स ,राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय आवाजाही पर रोक हटाई

केंद्र सरकार के लॉकडाउन 5.0 की घोषणा के एक दिन बाद कर्नाटक सरकार ने भी नए गाइडलाइन्स जारी कर दिए है। कर्नाटक की येदुरप्पा सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से छूट देने का रास्ता साफ किया है।

केंद्र सरकार के लॉकडाउन 5.0 की घोषणा के एक दिन बाद कर्नाटक सरकार ने भी नए गाइडलाइन्स जारी कर दिए है। कर्नाटक की येदुरप्पा सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से छूट देने का रास्ता साफ किया है।  नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों व सामान की राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगी रोक हटा दी। 
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव टी एम विजय भास्कर ने तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी किया जो “30 जून 2020 तक लागू रहेगा।” 
आदेश में कहा गया, “राज्य के अंदर और दूसरे राज्यों तक लोगों व सामान की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। ऐसी आवाजाही के लिये अलग से किसी मंजूरी/स्वीकृति/ई-पास आदि की जरूरत नहीं होगी।” 
आदेश में कहा गया कि लोगों और सामान की आवाजाही पर रोक हटाने के बारे में दिया गया आदेश विभिन्न राज्यों में जन स्वास्थ्य और कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के आकलन पर आधारित है। कर्नाटक के लोगों की अंतरराज्यीय आवाजाही को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा। 
सरकारी आदेश में यह भी कहा गया कि पहले चरण में आठ जून से धार्मिक व पूजा स्थलों, होटलों, रेस्तरां और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़ी अन्य सेवाओं व मॉल को खोलने की इजाजत दी जाएगी। 
वहीं दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों को खोलने पर जुलाई में संबंधित पक्षकारों से विचार करने के बाद फैसला लिया जाएगा। आदेश में कहा गया कि इसी तरह सरकार यात्रियों के लिये अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, तरणताल, थियेटर, बार और प्रेक्षागृह आदि को खोलने पर स्थिति के आकलन के आधार पर फैसला किया जाएगा। 
रात के कर्फ्यू में ढील दी गई है और यह शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बजाय अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी होगा। आदेश में कहा गया कि निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक प्रभावी रहेगा।

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