BREAKING NEWS

महाराष्ट्र: सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल ली वापस, पुरानी पेंशन के बराबर मिलेगा लाभ◾केरल: अस्पताल में महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप, आरोपी अरेस्ट◾JDU चीफ ललन सिंह बोले- भाजपा देशभक्ति और देशद्रोह की परिभाषा तय नहीं कर सकती◾World Happiness Report 2023: टॉप पर फिनलैंड, भारत की रैंकिंग यहाँ जानें.!◾‘राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा...’, महिलाओं के यौन उत्पीड़न वाले बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला ◾उमेश पाल हत्याकांड: योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, शूटर मोहम्मद गुलाम के मकान पर चला बुलडोजर ◾खालिस्तान पर वार... Amritpal फरार, चाचा और ड्राइवर ने किया सरेंडर, जानें अब तक क्या-क्या हुआ? ◾पंजाब सरकार निर्दोष सिख युवकों की गिरफ्तारी करना बंद करे - SGPC प्रमुख◾‘10 लाख नौकरियों का ऐलान...BJP को बताया 40% कमीशन की सरकार’, कर्नाटक में राहुल ने फूंका चुनावी बिगुल ◾UP power strike: बिजली हड़ताल नुकसान पर HC सख्‍त, सरकार से मांगा हिसाब; कहा-लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं◾MSP मांग को लेकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात◾PM आवास योजना में हुई अनियमितताओं को लेकर ED की महाराष्ट्र के 9 जगहों पर छापेमारी ◾Delhi Assembly: विधानसभा में मनीष सिसोदिया को लेकर हुआ हंगामा, AAP को BJP ने भी पोस्टर से दिया जवाब◾कर्नाटक में BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद विजय संकल्प यात्रा रद्द◾लगातार बढ़ती जा रही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत और बढ़ी◾कर्जमाफी व पेंशन संबंधी मांगें पूरी नहीं हुई तो मजबूरी में एक और आंदोलन करना पड़ेगा : SKM◾उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में एक बार फिर भूकंप के झटके हुए महसूस ◾ राजनीतिक इतिहास में काले दिन के तौर पर कांग्रेस ने मनाया आज गद्दार दिवस◾राहुल गांधी के बयान को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा, कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित◾US Banking Crisis: सिग्नेचर बैंक को खरीदेगा न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक, जानें कितने में होगी डील ◾

कर्नाटक :18 साल से पहले की शादी रद्द नहीं की जा सकती : HC, पति ने की थी अपील

कर्नाटक उच्चय न्यायालय की तरफ़ से एक बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल, एक पति ने अपनी नाबालिग़ पत्नी के ख़िलाफ़ शादी रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसे HC ने इंकार करते हुए कहा की 18 साल की उम्र से पहले की गई शादी रद्द नहीं किया जा सकता। जानकारी के अनुसार, पीठ ने इस संबंध में फैमिली कोर्ट के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया। 

मुख्य न्यायाधीश के आदेश 

मुख्य न्यायाधीश पी.बी. वराले और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने यह आदेश हाल ही में एक महिला द्वारा इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। पीठ ने कहा, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5(3) के अनुसार वर की आयु 21 तथा वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि विवाह के लिए 18 वर्ष की आयु निर्दिष्ट करने वाले नियम को अधिनियम की धारा 11 से बाहर रखा जा रहा है। विवाह रद्द करने के अलावा, तथ्यों को धारा 5 और नियम 1, 4 और 5 के विपरीत होना चाहिए। इसलिए इस मामले में विवाह को रद्द करना लागू नहीं होगा।

शादी के वक्त लड़की नाबालिग थी

मांड्या जिले की याचिकाकर्ता सुशीला ने 15 जून 2012 को मंजूनाथ से शादी की थी। शादी के वक्त सुशीला नाबालिग थी। पति को इस बात का पता बाद में चला और उसने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर शादी रद्द करने की मांग की। फैमिली कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक दुल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए और इस मामले में दुल्हन की उम्र 16 साल, 11 महीने और 8 दिन थी। अदालत ने कहा था कि यह विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत मान्य नहीं होगा। फैमिली कोर्ट ने 8 जनवरी 2015 को शादी रद्द करने के संबंध में आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ पत्नी सुशीला ने हाईकोर्ट में अपील की थी।