उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाने का ऐलान किया है। यूपी सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए कर्नाटक के पर्यटन मंत्री एवं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने मंगलवार को कहा कि राज्य शादी के नाम पर धर्मांतरण करने पर रोक लगाने के लिए कानून लाएगा।
उन्होंने कहा कि जब ‘जिहादी’ राज्य में महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। उनका बयान इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के कुछ दिन बाद आया है कि शादी के लिए धर्मांतरण करना अवैध है। इससे पूर्व, बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानूनी प्रावधान लाने की अपनी मंशा की घोषणा कर चुके हैं।
रवि ने ट्वीट किया, ‘‘इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की तर्ज पर कर्नाटक शादी के नाम पर धर्मांतरण करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लागू करेगा। जब जिहादी हमारी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे।’’ उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के कृत्य में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी।On lines of Allahabad High Court's order, Karnataka will enact a law banning religious conversions for the sake of marriage.
— C T Ravi 🇮🇳 ಸಿ ಟಿ ರವಿ (@CTRavi_BJP) November 3, 2020
We will not remain silent when Jihadis strip the dignity of Our Sisters.
Any one involved in the act of conversion shall face severe & swift punishment.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलना वैध नहीं है। न्यायमूर्ति एससी त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें अदालत कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है।