उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों को स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति तक उनके पदों पर बनाये रखने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश से शिक्षक मित्रों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षक मित्रों के अधिवक्ता संदीप कोठारी ने बताया कि शिक्षा मित्रों से जुड़े दूसरे मामले में उच्च न्यायालय ने माध्यमिक क्षिक्षा परिषद की सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र पेश करने को कहा है।
सचिव को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के संबंध में जवाब पेश करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश से प्रदेश के हजारों शिक्षक मित्रों को लाभ होगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की युगलपीठ में हुई। मामले को शिक्षक मित्रों की ओर से विशेष याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी थी।
श्री कोठारी ने बताया कि शिक्षक मित्रों अमर सिंह गड़या एवं अन्य की ओर से न्यायालय को बताया गया कि उनका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो गया है।
सरकार उन्हें सेवा विस्तार नहीं दे रही है। सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। उच्चतम न्यायालय की ओर से सरकार को शिक्षक मित्रों को तब तक सेवा विस्तार देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने सचिव को तीन सप्ताह के अंदर व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करने को कहा है।