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केरल HC ने फर्जी महिला ‘वकील’ को जमानत देने से किया इनकार, बिना डिग्री के कर रही थी प्रैक्टिस

केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक फर्जी महिला वकील सेसी जेवियर को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने लॉ की डिग्री के बिना ढाई साल तक कई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी।

केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक फर्जी महिला वकील सेसी जेवियर को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने लॉ की डिग्री के बिना ढाई साल तक कई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी। जस्टिस वी शिरसी ने आरोपी को तत्काल जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, ‘अगर वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करती है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए।’
अलाप्पुझा उत्तर पुलिस ने सचिव, अलाप्पुझा बार एसोसिएशन की शिकायत के आधार पर फर्जी महिला वकील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।  सेसी जेवियर के खिलाफ धारा 417 (धोखाधड़ी), 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि सेसी जेवियर ने रोल नंबर K 1177/2018, जो तिरुवनंतपुरम में प्रैक्टिस कर रहे एक अन्य वकील का रोल नंबर है, पर कोर्ट के सामने वकील के तौर पर झूठा काम किया। 
वहीं, सेसी जेवियर का कहना है क‍ि वह 2014-2017 के दौरान तिरुवनंतपुरम के लॉ एकेडमी लॉ कॉलेज की छात्रा थी।  उसने अपना एलएलबी कोर्स पूरा नहीं किया क्योंकि वह कुछ विषयों में फेल हो गई थी। याचिका में कहा गया है, ‘घर पर खराब वित्तीय परिस्थितियों के कारण, वह अपना कोर्स पूरा नहीं कर सकी। इसके बावजूद वह अलाप्पुझा में एक वकील के कार्यालय में लॉ इंटर्न के रूप में शामिल हुई। वह वकील के कार्यालय में काम होती थी और नियमित रूप से रमनकारी और अलाप्पुझा में अदालतों में उपस्थित होती थी। वह कोर्ट में भी अधिवक्‍ता के गाउन के बिना काम करती थी। 
सेसी ने एसोसिएशन में अपने कुछ दोस्तों के अनुरोध के बाद वर्ष 2020-21 के लिए बार एसोसिएशन, अलाप्पुझा के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। याचिका में कहा गया है, ‘भले ही वह बार एसोसिएशन की सदस्य नहीं रही हैं, लेकिन उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया।’

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