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कोच्चि : मरादु फ्लैट के एच 2ओ होली फेथ अपार्टमेंट को किया गया ध्वस्त

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मानदंडों का उल्लंघन कर बनाए गए दोनों अपार्टमेंटों को शनिवार सुबह 11:00 बजे और 11:05 बजे गिराया जाएगा।
 

कोच्चि में समुद्र किनारे बने अवैध मरादु फ्लैट के एच 2ओ होली फेथ और ट्विन अपार्टमेंट टावरों के साथ अल्फा सेरेने कॉम्प्लेक्स भी ध्वस्त किया गया। बाकी के अपार्टमेंट को रविवार को गिराया जाना है। अपार्टमेंट गिराए जाने से पहले आज सुबह खाली करा लिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि एर्नाकुलम जिला कलेक्टर ने क्षेत्र में स्थित दो रिहायशी परिसरों में निषेधाज्ञा लगा दी जो सुबह 8:00 बजे से प्रभावी हो गई है। साथ ही इलाके में ड्रोन उड़ाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त आपराधिक एवं कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, क्योंकि यह इलाका बेहद खतरनाक माना जाता है।
उन्होंने कहा कि 200 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की निकासी कार्य पूरा हो गया है और परिसर के आसपास की सड़कों पर यातायात को विनियमित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मानदंडों का उल्लंघन कर बनाए गए दोनों अपार्टमेंटों को शनिवार सुबह 11:00 बजे और 11:05 बजे गिराया गया। अन्य अपार्टमेंटों को रविवार को गिराया जाएगा।

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कुल 343 फ्लैटों वाले परिसरों को विस्फोट कर गिराया जाएगा और इसके लिए बुधवार को ही अपार्टमेंटों में विस्फोटक ले जाने का काम पूरा कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि आसपास इमारतों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना अपार्टमेंट गिराने का काम पूरा किया जाएगा। 19 मंजिला एच2ओ होलीफेथ अपार्टमेंट परिसर जिसमें 90 फ्लैट हैं और 73 फ्लैटों वाला अल्फा सेरीन परिसर को शनिवार को सुबह 11 बजे से गिराया जाएगा। 
अधिकारियों ने बताया कि 122 फ्लैट वाले जैन कोरल कोव अपार्टमेंट परिसर को 12 जनवरी को सुबह 11 बजे गिराया जाएगा। जबकि 40 फ्लैट वाले गोल्डन कोयालोरम को दोपहर दो बजे गिराया जाएगा। तटीय नियमन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन कर कुल 343 फ्लैट बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में इन परिसरों को 138 दिनों के भीतर गिराने का निर्देश दिया था। 

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