उदयनिधि के बयान पर बोला मद्रास कोर्ट ? कहा – स्वतंत्र भाषण घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता

मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों पर बहस और राजनीतिक विवाद के बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि सनातन धर्म ‘शाश्वत कर्तव्यों’ का एक समूह है।
उदयनिधि के बयान पर बोला मद्रास कोर्ट ? कहा – स्वतंत्र भाषण घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता
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मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों पर बहस और राजनीतिक विवाद के बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि सनातन धर्म 'शाश्वत कर्तव्यों' का एक समूह है। न्यायमूर्ति एन. शेषशायी ने 15 सितंबर को अपने आदेश में कहा कि अदालत "सनातन धर्म के पक्ष और विपक्ष में बहुत मुखर और समय-समय पर होने वाली शोर-शराबे वाली बहसों" के प्रति सचेत है और अदालत चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, उस पर वास्तविक चिंता के साथ विचार करने से खुद को रोक नहीं सकती है। 
 "स्वतंत्र भाषण घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता" – कोर्ट 
अदालत ने यह भी कहा कि जब धर्म से संबंधित मामलों में स्वतंत्र भाषण का प्रयोग किया जाता है, तो किसी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी घायल न हो और "स्वतंत्र भाषण घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता"। "कहीं न कहीं, एक विचार ने जोर पकड़ लिया है कि सनातन धर्म केवल और केवल जातिवाद और अस्पृश्यता को बढ़ावा देने के बारे में है। समान नागरिकों के देश में अस्पृश्यता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और भले ही इसे 'सनातन धर्म' के सिद्धांतों के भीतर कहीं न कहीं अनुमति के रूप में देखा जाता है, फिर भी इसमें रहने के लिए जगह नहीं हो सकती है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की घोषणा की गई है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना' प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसलिए, सनातन धर्म के भीतर या बाहर, अस्पृश्यता अब संवैधानिक नहीं हो सकती है, हालांकि दुख की बात है कि यह अभी भी अस्तित्व में है।"अदालत ने याचिकाकर्ता एलंगोवन की ओर से दलीलों का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने काफी ताकत के साथ कहा है कि कहीं भी सनातन धर्म न तो अस्पृश्यता को मंजूरी देता है और न ही इसे बढ़ावा देता है, और यह केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों पर सभी के साथ समान व्यवहार करने पर जोर देता है। "जैसे-जैसे धार्मिक प्रथाएँ समय के साथ आगे बढ़ती हैं, कुछ बुरी या बुरी प्रथाएँ अनजाने में ही इसमें शामिल हो सकती हैं।,
अदालत सरकारी कॉलेज की परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी
दरअसल ,अदालत एक स्थानीय सरकारी कॉलेज द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें छात्राओं से तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके संस्थापक सीएन अन्नादुरई की जयंती पर 'सनाधना का विरोध' विषय पर अपने विचार साझा करने को कहा गया था।अदालत ने यह देखते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि कॉलेज द्वारा परिपत्र पहले ही वापस ले लिया गया था।

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