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‘कर चोरी’ मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर अंतरिम रोक बढ़ाई

कार्ति की तरफ से दायर याचिका में अनुरोध किया गया था कि सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिये गठित विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर कार्यवाही रोकी जाए।

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने यहां एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित आयकर चोरी के एक मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक सोमवार को 12 फरवरी तक बढ़ा दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के टी एस तुलसी की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति एम सुंदर ने यह आदेश दिया।
कार्ति की तरफ से दायर याचिका में अनुरोध किया गया था कि सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिये गठित विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर कार्यवाही रोकी जाए। तुलसी ने दलील दी कि आयकर अधिनियम की धारा 153 (ए) के तहत पुनर्आकलन (आय का) एक समयबद्ध प्रक्रिया है। अदालत ने इससे पहले मंगलवार को कार्ति को सोमवार (27 जनवरी) तक की अंतरिम राहत दी थी। यह मामला कथित तौर पर 2015 में कार्ति द्वारा 6.38 करोड़ रुपये और उनकी पत्नी द्वारा 1.35 करोड़ रुपये की आय का खुलासा नहीं करने से संबंधित है। विशेष अदालत को 21 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने थे। 

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