मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पुलिस अधिकारियों को अपना व्यवहार ठीक रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि वह छह हफ्तों के भीतर राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर तोहफा, पुरस्कार या दहेज न लेने का आदेश दें।
जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम ने एक सब इंस्पेक्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। बता दें कि एसआई ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति रोकने का आरोप लगाया था।
जज ने आगे कहा कि सरकारी नौकर को अपना रिकॉर्ड साफ-सुथरा रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जन सेवक को कार्यालय या कार्यालय के बाहर अपना आचरण ठीक रखना चाहिए। उनसे हमेशा यही अपेक्षा की जाती है।