राजस्थान के गणेश मूर्ति निर्माता प्रकाश ने तिरुनेलवेली जिले में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित गणेश मूर्तियों की बिक्री की तुरंत अनुमति देने के लिए एक मामला दायर किया। यह मामला शनिवार को मद्रास उच्च न्यायालय मदुरै पीठ के न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन के समक्ष सुनवाई के लिए आया। न्यायाधीश ने कहा, मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को विसर्जित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन अधिकारी उनकी बिक्री नहीं रोक सकते। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विसर्जन के संबंध में मानदंडों का उल्लंघन न हो, याचिकाकर्ता को खरीदारों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।