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Maharashtra: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह को बड़ी राहत, शिंदे सरकार ने वापस लिए सभी आरोप

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेशों को भी रद्द कर दिया और कहा कि निलंबन की अवधि में वह ड्यूटी पर थे।

 महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेशों को भी रद्द कर दिया और कहा कि निलंबन की अवधि में वह ड्यूटी पर थे। महाराष्ट्र सरकार ने 2021 में सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की। महाराष्ट्र गृह विभाग ने कहा कि सिंह के खिलाफ वर्तमान विभागीय कार्यवाही में आठ आरोप लगाए गए थे।
सिंह ने कोर्ट का किया था रुख
सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 16 सितंबर, 2021 के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा कथित रूप से उल्लंघनकारी सेवा नियमों और भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए जारी किए गए दो जांच आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी दलीलों को खारिज कर दिया था। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह को 17 मार्च, 2021 को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था और राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाने के बाद उन्हें महाराष्ट्र राज्य होम गार्ड का जनरल कमांडर बनाया गया था।
आरोपों को लेकर सिंह ने ठाकरे का लिखा था पत्र
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह, जिन्हें शीर्ष पद से स्थानांतरित कर दिया गया था, ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निलंबित मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वज़े को हर महीने उनके लिए 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कहा था। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में ये आरोप लगाए थे।

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