महाराष्ट्र में शिवसेना के उप नेता रघुनाथ कुचिक के खिलाफ पुणे पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ भादंवि की धारा 376 और 313 के तहत शिवाजीनगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के पुणे में 24 वर्षीय महिला से बलात्कार करने और उसे गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप में शिवसेना के एक स्थानीय नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
हिला की सहमति के बिना गर्भपात के तहत मामला दर्ज किया गया
शिवाजी नगर थाने के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि महिला की शिकायत पर शिवसेना की श्रम इकाई भारतीय कामगार सेना के महासचिव रघुनाथ कुचिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने कहा, कुचिक की सोशल मीडिया के जरिए महिला से दोस्ती हुई थी। शिकायत के मुताबिक, उसने महिला से शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता जब गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। इस बीच कुचिक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और दावा किया कि महिला ने उसे हनी-ट्रैप में फंसाया गया है।